आधार नामांकन प्रक्रिया में नामांकन केंद्र पर जाना, नामांकन फॉर्म भरना, जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा प्राप्त करना, पहचान और पते के प्रमाण के दस्तावेज प्रस्तुत करना, तथा नामांकन आईडी युक्त पावती पर्ची प्राप्त करना शामिल है। आधार नामांकन की मुख्य विशेषताएं आधार नामांकन निःशुल्क है। आप अपनी पहचान और पते के प्रमाण के दस्तावेजों के साथ भारत में कहीं भी किसी भी अधिकृत आधार नामांकन केंद्र पर जा सकते हैं। यूआईडीएआई प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के पीओआई (पहचान का प्रमाण) और पीओए (पते का प्रमाण) दस्तावेज़ों को स्वीकार करती है। सहायक दस्तावेज़ों की सूची देखें। पहचान और पते के सामान्य प्रमाणों में मतदाता फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। पहचान प्रमाण के लिए पैन कार्ड और सरकारी पहचान पत्र जैसे फोटो पहचान पत्र मान्य हैं। पते के प्रमाण के लिए पिछले तीन महीनों के बिजली और लैंडलाइन टेलीफोन बिल भी शामिल हैं। यदि परिवार के किसी सदस्य के पास व्यक्तिगत वैध दस्तावेज़ नहीं हैं, तब भी नामांकन कराने का इच्छुक व्यक्ति नामांकन करा सकता है, बशर्ते उसका नाम पारिवारिक पात्रता दस्तावेज़ में मौजूद हो। इस स्थिति में, पात्रता दस्तावेज़ में उल्लिखित परिवार के मुखिया को पहले वैध PoI और PoA दस्तावेज़ के साथ नामांकित होना आवश्यक है। इसके बाद, परिवार का मुखिया नामांकन के दौरान परिवार के अन्य सदस्यों का परिचय दे सकता है। कृपया सहायक दस्तावेज़ों की सूची देखें। आधार नामांकन के लिए दो दृष्टिकोण हैं: दस्तावेज़ आधारित और परिवार के मुखिया आधारित। दस्तावेज़ आधारित - एक वैध पहचान प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज़ और एक वैध पते के प्रमाण (पीओए) दस्तावेज़ प्रस्तुत करना परिवार का मुखिया (HoF) आधारित - परिवार का मुखिया (HoF) दस्तावेजों के माध्यम से परिवार के सदस्यों का परिचय करा सकता है, जो रिश्ते का प्रमाण (PoR) स्थापित करता है। आपको केवल एक बार नामांकन करना होगा, क्योंकि एक से अधिक नामांकन करने पर आवेदन अस्वीकृत हो जाएगा, जब तक कि यूआईडीएआई द्वारा इसकी सलाह न दी जाए। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति द्वारा आधार प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा समय नामांकन की तिथि से 180 दिन है। स्रोत: यूआईडीएआई